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उमेश पाल अपहरण केस: माफिया अतीक अहमद, खान सौलत और दिनेश पासी को ‘आजीवन कारावास’, 7 अन्य आरोपी हुवे दोषमुक्त, देखे अदालत के बाहर की तस्वीरे और वीडियो, नैनी जेल में ही रहेगा अतीक

तारिक़ खान

प्रयागराज: उमेश पाल अपरहरण केस में आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुवे तीन अभियुक्तों क्रमशः पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत खान को ‘आजीवन कारावास’ की सज़ा मुक़र्रर किया है। साथ ही तीनो कुसूरवार को एक एक लाख का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। अदालत ने ये जुर्माना राशि मृतक उमेश पाल के परिजनों को प्रदान करने का हुक्म जारी किया है।

इससे पहले कल ही अशरफ को बरेली जेल और अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज स्थित नैनी जेल लाया गया था। दोनों अभियुक्तों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा गया था। आज अदालत में जब सभी अभियुक्तों की पेशी हुई तो अशरफ और अतीक एक दुसरे के सामने लम्बे समय के बाद पड़ने पर एक दुसरे से गले लगे और दोनों के आँखों में आंसू आ गए।

किसी को पेशाब करते हुवे दिखाने वाला मीडिया भले ही इसको आपको किसी भी रंग रूप देकर दिखाए, मगर जो वीडियो हमारे पास अशरफ और अतीक का अदालत परिसर में आते हुवे उपलब्ध है वह वीडियो यह बयान करता है कि दोनों दुर्दान्तो पर अभी खौफ का वह साया नही नज़र आया जो होना चाहिए।

अतीक अहमद को जैसे ही अदालत परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया वैसे ही अधिवक्ताओं के एक समूह द्वारा सीढियों पर खड़े होकर ‘वकील के हत्यारे को फांसी दो’ का नारा बुलंद हुआ। इन नारों के बीच अतीक अहमद अदालत परिसर में दाखिल हुआ और अदालत ने उसके सहित तीन को दोषी और अन्य 7 को दोषमुक्त करार दिया। जिसके बाद सजा का एलान होने के लिए अदालत ने लंच बाद का वक्त मुक़र्रर किया।

वही दूसरी तरफ कचहरी परिसर को प्रशासन ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। कचहरी परिसर के बाहर पाल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुवे कुछ अधिवक्ता जूतों की माला लेकर खड़े थे। उनका कहना था कि यह जूते चप्पल उमेश पाल के परिवार वालो के है। हम ये माला अतीक अहमद को पहनाने आये है और उसको हमारे हवाले किया जाए हम उसका इन्साफ यही कर देंगे। कुछ देर नारेबाजी के बाद अधिवक्ताओ का यह समूह वहा से हट गया। या फिर शायद अधिक पुलिस बल ने उनको मौके से हटा दिया।

लंच बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे अतीक अहमद और दिनेश पासी पर धारा 364ए/34, 120बी, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 एवं 7CLA के अंतर्गत दोष सिद्ध पाते हुवे दोनों को आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार का अर्थदंड तथा खान सौलत खान को 364ए/34, 120बी, के तहत दोषसिद्ध पाते हुवे आजीवन कारावास की सज़ा मुक़र्रर किया है। साथ ही खान सौलत खान को धारा 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506 और 7CLA के तहत दोषमुक्त करार दिया और कहा कि इन धाराओं में सौलत खान पर दोष सिद्ध नही होता है।

इसके अतिरिक्त अदालत ने तीनो दोषसिद्ध अभियुक्तों अतीक अहमद, खान सौलत खान और दिनेश पासी को 1-1 लाख रुपया अर्थदंड अलग से लगाते हुवे निर्देशित किया है कि पीड़ित उमेश पाल की हत्या हो चुकी है अतः इस राशि को उसके परिजनों को दिया जाए। इस मामले में अन्य आरोपी जावेद, फरहान, एजाज़, इसरार, आसिफ, खालिद, अज़ीम उर्फ़ अशरफ तथा आबिद को समस्त आरोपो से बरी कर दिया था। साथ ही अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर इनके ऊपर कोई अन्य मामला विचाराधीन न हो तो इनको जेल से बरी किया जाए तथा समस्त ज़मानतदारो को उनके दायित्व से मुक्त किया जाए।

अदालत के इस फैसले पर अतीक अहमद के परिजनों का कोई बयान अभी सामने नही आया है। मगर उनके अधिवक्ता का सुबह ही कहना था कि अगर फैसला हमारे मुखालिफ जाता है तो हम ऊपर की अदालत में इसके खिलाफ अपील करेगे।

रहेगा नैनी जेल में अतीक अहमद

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के तरफ से दाखिल याचिका को यह कहकर वापस कर दिया है कि आप इस सम्बन्ध में पहले हाई कोर्ट जाइए, वह आपकी बात नही सुनी जाती तब हमारे पास आइये। इसके बाद यह बात फाइनल हो गई कि अब अतीक अहमद नैनी जेल में ही रहेगा। अदालत में सजा के एलान होने के बाद अतीक अहमद को पुलिस नैनी जेल लेकर निकल गई है।

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