आफताब फारुकी
डेस्क: संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते हुवे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल गुरुवार को संसद में बताया कि अब तक नौ राज्यों जिसमे छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है ने सीबीआई जाँच के लिए दी गई अपनी सहमती वापस ले लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। अगर आम सहमति वापस ले ली जाती है तो एजेंसी को कोई मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। चूंकि सीबीआई के पास केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले की जांच तभी कर सकती है, जब संबंधित सरकार इसकी सहमति देती है।
ज्ञात हो कि अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी। सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि, एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के गठबंधन वाली सरकार ने बीते साल अक्टूबर में आम सहमति बहाल कर दी थी।
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