तारिक़ आज़मी
डेस्क: हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस में आज निचली उत्तर प्रदेश की निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे 3 आरोपी लवकुश, रवि और राजकुमार को बरी कर दिया है। जबकि मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304, एससी-एसटी एक्ट का दोषी करार देते हुवे आजीवन कारावास और 50 हज़ार का अर्थ दंड की सज़ा मुक़र्रर किया है।
सीबीआई ने पूरे मामले में 29 दिसंबर 2020 को 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ़ हत्या, गैंगरेप, एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत चार्जशीट दायर की। इस पूरे मामले में कुल 104 गवाह अदालत में पेश हुई। ये मामला पर पहले ही काफी राजनीति हो चुकी थी। ऐसे में इस हाईप्रोफ़ाइल फ़ैसले के चलते पूरे इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख़्ता की गई है।
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