आफताब फारुकी
डेस्क: ऑनलाइन सट्टेबाजी की साइट्स और एप के भरमार है। इस भरमार को आईपीएल ने और चमका दिया है। अब केंद्र सरकार ने मीडिया संगठनों को सट्टेबाज़ी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने पर चेतावनी दी है। मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन आने के बाद गुरुवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी किया है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि “समाचार पत्रों को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो गैरकानूनी या अवैध हो। पीआरबी अधिनियम,1867 की धारा 7 के तहत, विज्ञापन सहित कानूनी तौर पर सभी सामग्रियों के लिए संपादक ज़िम्मेदार होंगे। सिर्फ़ पैसा कमाना प्रेस का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए, ये बहुत बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी के बराबर है।”
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