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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल से ट्रांसफर न करने का दिया निर्देश

आदिल अहमद

डेस्क: दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए।

चीफ जस्टिस डी0 वाई0 चंद्रचूड़ और जस्टिस पी0 एस0 नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं। मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी।

 

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