National

दल बदल कानून से सम्बन्धित याचिका जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य मामले में ईसीआई ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा इसका जवाब केंद्र सरकार देने के लिए उपयुक्त पक्ष है

आदिल अहमद

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में आज जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य मामले की सुनवाई के दरमियाना आज इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया हाल ही में एक विधायको और सदस्यों द्वारा दल बदल कानून यानी संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करने पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुवे अदालत से कहा है कि याचिका में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) की व्याख्या से संबंधित है, जो सदस्यता के लिए अयोग्यता के पहलू पर विस्तृत है।

प्रावधान उन परिस्थितियों की गणना करता है, जिसके तहत एक व्यक्ति को राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। जवाबी हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की गणना की गई शर्तों में से एक यह है कि व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा अयोग्य है। ईसीआई ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिका से संबंधित मुद्दे का अनुच्छेद 324 (चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना) के तहत चुनाव कराने से कोई लेना-देना नहीं है, प्रार्थनाओं को स्थगित करने के लिए उपयुक्त पार्टी केंद्र सरकार है, ईसीआई नहीं।

इस प्रकार, ईसीआई द्वारा दायर प्रतिक्रिया विस्तृत पैरा-वार प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि प्रारंभिक प्रतिक्रिया है। हालांकि, इसने सुनवाई के दौरान यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी। 2021 में तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 17.10.2022 को प्रतिवादियों यानी केंद्र सरकार और ईसीआई को इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में ईसीआई द्वारा वर्तमान जवाबी हलफनामा दायर किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए लोगों को उस अवधि के दौरान फिर से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जिसके लिए वे चुने गए थे। यह आग्रह किया जाता है कि यदि इसका पालन नहीं किया गया तो दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

pnn24.in

Recent Posts

गंगा नदी में बहती मिली अज्ञात युवती का शव, पुलिस जुटी शिनाख्त में

शहनवाज अहमद गाजीपुर: गहमर थाना क्षेत्र के वारा गांव के पास गंगा नदी में आज…

5 hours ago

बाबा सिद्दीकी के मौत का सिम्पैथी वोट भी नही मिल पाया जीशान सिद्दीकी को, मिली इंडिया गठबन्ध प्रत्याशी के हाथो हार

आदिल अहमद डेस्क: बाबा सिद्दीक़ी के बेटे ज़ीशान सिद्दीक़ी मुंबई की बांद्रा पूर्व सीट से…

5 hours ago