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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

तारिक़ खान

डेस्क: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका आज शुक्रवार को खारिज कर दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि केस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत देने का सही वक़्त नहीं है।

बताते चले कि मनीष सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका में कहा था कि जांच के लिए उनके मुवक्किल को कस्टडी में रखने की अब ज़रूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत से कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और मनीष सिसोदिया ने ये साबित करने के लिए कि एक्साइज पॉलिसी को सरकारी मंजूरी मिली हुई है, फर्जी ईमेल पेश किए थे।

ईडी ने ये भी कहा कि इस मामले में उनकी संलिप्तता को शामिल करने के लिए जांच एजेंसी को नए सबूत मिले हैं। 31 मार्च को सीबीआई की जांच वाले करप्शन केस में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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