शाहनवाज़ अहमद
गाजीपुर: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वर्ष 1996 के एक गैंगेस्टर मामले में दोषी करार करते हुवे एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल कैद-ए-बामशक्कत की सजा करार दिया है। इसके साथ ही इस मामले में मुख़्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुवे 4 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुख़्तार अंसारी पर 5 लाख रुपया जुर्माना और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपया जुर्माना भी मुक़र्रर किया है।
एक मामले में, हाईकोर्ट ने उन्हें एक जेलर को डराने का दोषी पाया गया था, जो सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा था। उन्हें जेलर को गाली देने और उसकी ओर एक रिवाल्वर पिस्तौल दिखाने और साल 2003 में जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया था। एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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