यश कुमार/ईदुल अमीन
डेस्क: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बहुत अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामलों में, न्यायालयों ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सीनियर एडवोकेट नानावटी ने तर्क दिया कि गांधी को अदालत या शिकायतकर्ता ने अयोग्य नहीं ठहराया है बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के संचालन से वह अयोग्य हुए हैं और इसलिए, वह यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें असाध्य नुकसान हो रहा है।
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