अनिल कुमार
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी।
बेंच ने कहा, “तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है। आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते।”
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