आदिल अहमद
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर छह हफ़्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें कहा गया था की जैन की एम्स के डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मंजूरी देते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र छोड़ कर नहीं जाएंगे। उन्हें अंतरिम जमानत की अवधि में ही अपना इलाज करना होगा। यह आदेश 11 जुलाई 2023 तक प्रभावी होगा। अदालत ने इस मामले को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट करने को कहा।
बताते चले कि दो दिन पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिरने के बाद सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई। इसके बाद सत्येंद्र जैन को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इससे पहले उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।
तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। कुछ दिनों पहले ही सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनकी सेहत काफी गिरी हुई लग रही थी। यह वीडियो दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी ने पोस्ट किया था, जिसे बाद में दिल्ली के मुख्यंत्री अरविंद केजरीवाल ने री-ट्वीट किया था।
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