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गैंगेस्टर मामले में पुर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को मिली ज़मानत, मगर बहाल नही होगी संसद सदस्यता

तारिक़ खान/शाहनवाज़ अहमद

प्रयागराज/गाज़ीपुर: गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुवे ज़मानत मंजूर कर लिया है। मगर उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस वजह से उनकी सांसदी फिलहाल बहाल नहीं होगी। वही अफ़ज़ाल की अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण अभी रिहाई नहीं हो सकेगी।

बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का आदेश आ गया। सदस्यता खत्म होने के आदेश आने के तुरंत बाद ही उपचुनाव हेतु सियासत सर उठाने लगी थी।

सत्ताधारी दल भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापसी की जुगत में जुटी है। यहीं वजह है कि जनवरी माह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनपद से चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद सांसद की सदस्यता समाप्त होते ही भाजपा मैदान मारने में जुटी है।

अंसारी परिवार के कानूनी सलाहकारों की माने तो सज़ा पर रोक के लिये अब वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दुसरीं तरफ सत्तारूढ़ दल भाजपा जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव के इंतेज़ार में है। फिलहाल अफ़ज़ाल अंसारी जेल में है। यह ज़मानत मंजूर होने के बाद जल्द ही अन्य मामलों में जमानत लेने की कवायद चल रही है।

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