तारिक़ आज़मी/शाहीन बनारसी
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे के जिला जज द्वारा पारित आदेश के मुखालिफ आज शनिवार को अंजुमन मसाजिद इस्तेज़मियां कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिला जज के हुक्म के मुखालिफ मसजिद कमेटी ने ‘अवमानना याचिका’ दाखिल किया है। याचिका के अनुसार जिला जज के आदेश ने उपरी अदालत के आदेश की अवमानना है।
याचिका में कहा गया है कि इसी जिला जज अदालत से उक्त आकृति जिसको वादिनी मुकदमा राखी सिंह आदि द्वारा शिवलिंग होने का दावा किया गया जबकि हमारा दावा है कि वह वजूखाने का फव्वारा है की ‘कार्बन डेंटिंग’ की मांग को ख़ारिज कर दिया था। जिसके मुखालिफ हाई कोर्ट में पड़ी याचिका भी ख़ारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टे कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि दो स्टे आर्डर प्रभावी होने के बावजूद भी जिला जज ने उक्त परिसर का एएसआई सर्वे करवाने का हुक्म तामील कर दिया है जो हाई कोर्ट के हुक्म की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका सोमवार को पेश होगी।
बताते चले कि कल शुक्रवार (21 अप्रैल) को वाराणसी जिला जज अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का विवादित स्थल छोड़ कर एएसआई द्वारा सर्वे किया जाये। अदालत का हुक्म है कि सर्वे 4 अगस्त से पूर्व पूरा कर लिया जाए। इस आदेश के आने पर मसाजिद इन्तेज़मियां कमेटी के जर्नल सेक्रेटरी एस0एम0 यासीन जो पवित्र हज यात्रा पर गए हुवे थे के द्वारा बयान में कहा गया था कि हम अभी आदेश का अध्यन कर रहे है। उसके बाद फैसला लिया जायेगा।
आज जब एस0एम0 यासीन हज से वापस अपने आवास पहुचे है तो पत्रकारों से बात करते हुवे उन्होंने यह जानकारी मुहैया करवाया है कि अनुमान मसाजिद इन्तेज़मियां कमेटी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की वेब साईट के अनुसार याचिका संख्या 14853/23 पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सोमवार को पेश होगी।
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