शाहीन बनारसी
डेस्क: यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारों की माने तो इस ज़मानत का मुख्य आधार अभियोजन पक्ष के विरोध न होना है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में ख़ामोशी अख्तियार करते हुवे महज़ इतना ही कहा कि ‘हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे आप पर छोड़ते हैं।‘
अदालत बृजभूषण की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। बताते चले कि जज ने 07 जुलाई को बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को तलब किया था और उन्हें आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन टिप्पणी), 354 डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दायर किया था। वहीं POCSO मामले में, नाबालिग ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए।
गौरतलब हो कि बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI ऑफिस, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी हुईं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी पर अदातत से कड़ी सज़ा का भी अनुरोध किया था। इस मामले में महिला पहलवानो ने धरना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी के मांग को लेकर भी पहलवानों ने जंतर मंतर पर जारी अपना धरना खत्म नही किया था।
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