शाहीन बनारसी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ करार देते हुवे पलट दिया है और हुक्म जारी किया है कि संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकते है। उसके बाद उनका अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
इस बारे में दाखिल कई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ जिसमे जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल थे ने आज मंगलवार को ये फ़ैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में मई में सुनवाई पूरी करके अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिका देने वालों में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले शामिल थे।
गौरतलब हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 2020, 2021 और 2022 में एक-एक साल के लिए बढ़ा दिया था। 1984 बैच के आईआरएस (इनकम टैक्स) अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में दो साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था।
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