अनिल कुमार
डेस्क: बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने सोमवार को समन जारी किया है। ये समन आपराधिक मानहानि से जुड़े केस में है। ये केस तेजस्वी यादव के उस बयान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, जिसमें तेजस्वी ने ‘गुजराती के ठग होने’ की बात कही थी।
तेजस्वी यादव ने कहा था- ”एलआईसी, बैंक का पैसे दे दो। ये पैसा लेकर वो लोग भाग जाएगा तो कौन ज़िम्मेदार होगा। या ये भाजपाई भाग जाएं तो क्या होगा। आप लोग तो जान ही रहे हैं कितने लोग हैं इनके दोस्त, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पर इनका तोता तो पिंजरा से बाहर नहीं निकलता है।”
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, एडिशनल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट डीजे परमार ने 22 सितंबर को तेजस्वी को पेश होने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस 69 साल के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
मेहता ने अपनी शिकायत में कहा कि तेजस्वी के सार्वजनिक बयान गुजरातियों का अपमान हुआ है। इसी साल गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को भी आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की सांसदी फिर से बहाल की गई थी।
राहुल गांधी पर ये केस मोदी सरनेम मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था। अहमदाबाद की ही अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता संजय सिंह पर भी आपराधिक मानहानि केस में समन भेजा था। ये समन पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में की गई टिप्पणी को लेकर भेजा गया था। दोनों आप नेताओं को 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होना है।
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