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मणिपुर यौन हिंसा: महिलाओं के बयान दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये आदेश

आदिल अहमद

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मणिपुर यौन हिंसा मामले में मंगलवार की सुनवाई पूरी होने तक महिलाओं के बयान दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में सीबीआई से कहा है कि आज की सुनवाई पूरी होने तक वो पीड़ित महिलाओं से बातचीत न करे और न उनके बयान ही दर्ज करे।

पीड़ित मणिपुरी महिलाओं के वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मंगलवार को दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई है, इसलिए ये बेहतर रहेगा कि सुनवाई से पहले उनके मुवक्किल के बयान दर्ज न किए जाएं। एडवोकेट निज़ामुद्दीन पाशा की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए ये निर्देश जारी किया।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सीबीआई ने इस मामले में ये बयान जल्द न दर्ज किए तो कपिल सिब्बल हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे और कहेंगे कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।

बताते चले कपिल सिब्बल मणिपुर की महिलाओं की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने ये आदेश अदालत को ये बताए जाने के बाद दिया कि सीबीआई आज दोपहर उन दो महिलाओं के बयान दर्ज करने जा रही है।

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