शाहीन बनारसी
डेस्क: बिट्टू बजरंगी को कल मंगलवार के दिन हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुह हिंसा में चर्चा पाया बिट्टू अब पुलिस हिरासत में है। बिट्टू पर आरोप है कि हरियाणा के नुह में हुई हिंसा से पहले उसने अपना वीडियो वायरल करके भड़काऊ बाते कही थी। साथ ही हिंसा के दरमियान वह खुद हाथो में तलवार लेकर ललकार रहा था।
बिट्टू के गिरफ़्तारी पर विश्व हिन्दू परिषद ने साफ़ साफ़ कहा है कि बिट्टू उनके संगठन अथवा बजरंग दल से सम्बधित नही है। बिट्टू के कृत्यों हेतु वह जवाबदेह नही है। इसी दरमियान कुछ दिन पहले बिट्टू बजरंगी का खुद को पुराना दोस्त कहने वाले पप्पू कुरैशी ने दावा किया था कि बिट्टू बजरंगी कई महीनो से दंगो की साजिश रच रहा था और नुह हिंसा में उसका पूरा योगदान है। पप्पू कुरैशी के गम्भीर आरोपों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
पुलिस ने आज बुधवार को नूंह ज़िला अदालत में बिट्टू बजरंगी को पेश किया जहा से अदालत ने उसको एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। बताते चले कि बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को नूंह में भड़की हिंसा के संबंध में फरीदाबाद से गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के समय पुलिस ने कहा था, ‘बिट्टू बजरंगी और 15-20 लोगों ने नूंह की महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार इत्यादि हथियारों से प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। उन्हें समझाया भी गया था लेकिन लेकिन उग्र होकर सरकारी कार्य में बाधा डाली।’
बिट्टू बजरंगी वही शख़्स हैं, जिनके नूंह में आयोजित जलाभिषेक यात्रा से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में वो भड़काऊ बातें कहता नज़र आए थे। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ़्तारी की ख़बर के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की टिप्पणी आई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक हैंडल से लिखा है, ‘राज कुमार उर्फ़ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा।
उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिन्दू परिषद उचित नहीं मानती।’ नूंह में जलाभिषेक यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित की थी। इस हिंसा में दो गुटों में टकराव हुआ था और हिंसा की घटनाओं में छह लोग मारे गए थे। हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से नूंह में बुलडोज़र भी चलाया गया था और कई लोगों की घर, दुकानें तोड़ी गई थीं।
नूंह की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू ने कहा कि बजरंगी – जो मोहित यादव या मोनू मानेसर के साथ सांप्रदायिक झड़पों के संबंध में वांछित गोरक्षकों में से एक है के खिलाफ मंगलवार को सदर नूंह पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148 (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज से लैस होना), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 186 (सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), 397 (डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास करना), 395 (डकैती), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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