शाहनवाज़ अहमद
गाजीपुर: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें गुरुवार, 26 अक्टूबर को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने दूसरे अभियुक्त सोनू पर दो लाख का जुर्माना लगाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि ‘मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार अब तक जेल में हैं। जेल में रहते हुए ही उन्हें 120बी का अभियुक्त बना दिया गया। जांच के दौरान उन्हें लाया गया। एफआईआर में नाम नहीं था। चार्जशीट में नाम लाया गया, जेल में रहते हुए। उसमें भी अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर पाया। उसमें भी वे बरी हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय की रूलिंग है कि अगर कोई गवाह अपना बयान बदल देता है, और उसमें मुलजिम बरी हो जाता है, तो उसमें माना जाएगा कि वो कहीं से प्रभावित है, कोर्ट ने इस आधार पर सजा सुनाई है।’
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