तारिक़ खान
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा कि हिंदू विवाह बिना ‘सप्तपदी (सात फेरों) और अन्य रस्म के वैध नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक ख़बर के अनुसार, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उससे अलग रह रही पत्नी ने बिना उसे तलाक़ दिए हुई दूसरी शादी कर ली।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हिंदू विवाह क़ानून में विवाह की वैधता को साबित करने के लिए सप्तपदी एक अनिवार्य हिस्सा है। मौजूदा मामले में इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।”
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