शाहीन बनारसी
डेस्क: चुनाव से पहले करदाताओं के खर्च पर पैसे और अन्य मुफ़्त की चीज़ें वितरित करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदिवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र, राज्यों और पोल पैनल से चार हफ़्तों में इस पर जवाब मांगा है।
इस याचिका में ये भी कहा गया है कि राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक मद के नाम पर फंड या अनुदान का दुरुपयोग न किया जाए। इसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले इस तरह का मुफ़्त वितरण वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत जैसा है। सीजेआई ने कहा, ‘चुनाव से पहले इस तरह के वादे किए जाते हैं और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।’
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