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न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अदालत ने दिया 9 दिनों की पुलिस रिमांड, सुप्रीम कोर्ट में होगी 30 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई

मो0 शरीफ

डेस्क: न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए मामले में नौ दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। दोनों लोगों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी।

मिल रही जानकारी के अनुसार बुधवार को पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जहां उन्हें दो नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।’ दोनों लोगों को 10 अक्टूबर से ही न्यायिक हिरासत में रखा गया था। वही पुरकायस्थ की ओर से दायर ग़ैर-क़ानूनी गिरफ़्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने कथित चीनी फ़ंडिंग के मामले में लगाए गए यूएपीए के तहत गिरफ़्तारी और हिरासत में लिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों को तीन अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ़्तार किया था। उस दिन इस पोर्टल से जुड़े 30 से अधिक पत्रकारों से भी पूछताछ हुई थी और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़ब्त कर लिया गया था। जिसके बाद देश के 16 पत्रकार संगठनो ने इसकी निंदा किया था।

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