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चार साल पहले न्यूज़ीलैंड में ज्वालामुखी की चपेट में 22 लोगों के मारे जाने पर ट्रैवल कंपनी दोषी करार, देना होगा भारी जुर्माना

ईदुल अमीन

डेस्क: चार साल पहले न्यूज़ीलैंड के व्हाइट आईलैंड नामक द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत होने के मामले में वहां की एक कंपनी को दोषी करार दिया गया है। वकारी मैनेजमेंट लिमिटेड नामक इस कंपनी को वर्कसेफ़ न्यूज़ीलैंड नामक नियामक संस्था ने 15 लाख न्यूज़ीलैंड डॉलर यानी 7।7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जज इवेंजेलोस थॉमस ने इस द्वीप की यात्रा कराने के लिए अधिकृत की गई इस कंपनी की आलोचना करते हुए कहा कि वो हादसा ‘अचंभित करने वाली नाकामी’ था। रेगुलेटर की ओर से की गई यह कार्रवाई न्यूज़ीलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा मामला है।

बताते चले यह हादसा दिसंबर 2019 में हुआ था। मरने वालों में से 17 ऑस्ट्रेलिया के थे, जबकि तीन लोग अमेरिका के नागरिक थे। वहीं उस यात्रा में गए बाक़ी 25 यात्री घायल हो गए थे। असल में इस विस्फोट के कई हफ़्ते पहले से ही उस ज्वालामुखी में भूगर्भीय गतिविधियां बढ़ गई थी। यह देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।

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