आनंद यादव
डेस्क: केरल सरकार ने लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताते चले कि केरल सरकार ने लंबित पड़े कई विधेयको को पास करने हेतु राज्यपाल को भेजा गया था जिसको राज्यपाल ने अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है, और इसके बाद से राज्यपाल को लेकर सरकार ने असंतोष ज़ाहिर किया था।
द हिंदू के अनुसार, शुक्रवार को एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर करते हुए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक रोककर रखने में अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।
विधायक टीपी रामकृष्णन ने भी इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। केरल सरकार ने कहा है कि राज्यपाल ने संविधान को ध्वस्त कर दिया और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए रोककर स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से काम किया। सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित विधेयकों का निपटान करने का भी निर्देश दिया जाए।
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