अजीत कुमार
डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को डॉ0 कफील खान द्वारा यूपी सरकार द्वारा राज्य संचालित बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं की समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया। यह याचिका डॉ कफील खान ने पिछले साल जनवरी में दायर की गई थी और 3 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
अदालत ने कहा कि, ‘यदि संबंधित प्रतिवादी-विपरीत पक्ष द्वारा अगली तारीख से पहले जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाता है तो अदालत याचिका में दी गई दलीलों को सही मानते हुए मामले की सुनवाई और निर्णय के लिए आगे बढ़ेगी।‘ बताते चले कि डॉ कफील क्खान खान, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन आदेश जारी किए थे, को 2017 बीआरडी अस्पताल मामले में उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जहां अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। यह आरोप लगाया गया कि जब यह हादसा हुआ तब वह इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी थे।
उक्त बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। डॉ0 खान ने दलील दी है कि मामले में कई जांच समितियों से हरी झंडी मिलने के बावजूद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 8 आरोपियों में से खान को छोड़कर सभी को बहाल कर दिया गया है।
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