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महावीर रुंगटा धमकी प्रकरण में पूर्व बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी को अदालत ने सुनाई साढ़े पांच साल की सज़ा, लगाया 10 हजार जुर्माना

शफी उस्मानी

वाराणसी: वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुवे साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही मुख़्तार अंसारी पर 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। महावीर प्रसाद रूंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं। रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी नंद किशोर रूंगटा की 90 के दशक में अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर प्रसाद रूंगटा ने मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में अदालत में पेश की गई दलीलों और सबूतों के अनुसार मुकदमे की तफ्तीश के दौरान 5 नवंबर 1997 की शाम महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी दी गई कि भाई के मामले की पैरवी करने से दूर रहो वर्ना बम से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

बताते चले कि नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड के आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2000 में दोष मुक्त कर दिया। लेकिन योगी सरकार आने के बाद हाईप्रोफाइल मामला एक बार फिर खुल गया। 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रूंगटा के अपहरण मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

आज बरोज़ शुक्रवार को वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने महावीर रुंगटा को धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी माना है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया।

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