मो0 कुमेल
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने व्यवसायी मेहुल चीनूभाई चोकसी के खिलाफ 2015 में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था। जो बाद में भगोड़ा हो गया और पीएनबी ऋण घोटाला मामले के बाद 2017 में भारत छोड़ दिया।
इस मामले में चोकसी की पत्नी प्रीति को भी आरोपी बनाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया कि शिकायत ज्यादातर सिविल अनुबंध का उल्लंघन थी और कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया कि उसने तथ्यात्मक विवादों की गहराई में जाकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ‘यह देखना पर्याप्त है कि हाईकोर्ट को एफआईआर को रद्द करने के लिए विवादित तथ्य की जांच और निष्कर्ष दर्ज नहीं करना चाहिए था।‘
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