Others States

गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुवे सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी पर रद्द हुवे धोखाधड़ी के मामले को किया बहाल

मो0 कुमेल

डेस्क:  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने व्यवसायी मेहुल चीनूभाई चोकसी के खिलाफ 2015 में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था। जो बाद में भगोड़ा हो गया और पीएनबी ऋण घोटाला मामले के बाद 2017 में भारत छोड़ दिया।

मौजूदा मामले में अहमदाबाद पुलिस ने आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए दिग्विजय सिंह हिम्मत सिंह जाडेजा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि चोकसी की कंपनी उन्हें 30 करोड़ रुपये (शिकायत की तारीख के अनुसार) सोने की ईंटें लौटाने में विफल रही है और समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनका दुरुपयोग किया।

इस मामले में चोकसी की पत्नी प्रीति को भी आरोपी बनाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया कि शिकायत ज्यादातर सिविल अनुबंध का उल्लंघन थी और कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया कि उसने तथ्यात्मक विवादों की गहराई में जाकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ज‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ‘यह देखना पर्याप्त है कि हाईकोर्ट को एफआईआर को रद्द करने के लिए विवादित तथ्य की जांच और निष्कर्ष दर्ज नहीं करना चाहिए था।‘

pnn24.in

Recent Posts

पुरे देश में चर्चा का विषय बनी लापता माधवी के मुताल्लिक क्या है आखिर पुलिस को अभी तक पता…?

सबा अंसारी डेस्क: हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक महिला के कथित तौर…

15 hours ago

हमास-इसराइल युद्ध: इसराइल ने रोकी गज़ा से विस्थापित फलिस्तीनी नागरिको की आमद, कहा हमास ने समझौते का किया उलंघन

शफी उस्मानी डेस्क: ग़ज़ा पट्टी के उत्तर में फ़लस्तीनियों की वापसी अभी रुकी हुई है।…

15 hours ago

फ़िल्मी स्टाइल में चोरो ने बनाया विस्फोट करके संग्राहलय में रास्ता और सोने की बनी 4 प्राचीन कलाकृति चुरा ले गए

आदिल अहमद डेस्क: नीदरलैंड्स के एक संग्रहालय में चोरी का मामला सामने आया है। यह…

17 hours ago