यश कुमार
सूरत: गुजरात हाईकोर्ट ने एक हालिया मामले की सुनवाई में कहा कि बलात्कार, बलात्कार ही होता है, भले ही वह पीड़िता के पति द्वारा किया गया हो। जस्टिस दिव्येश जोशी ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि कैसे दुनिया के कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है। अदालत ने अपनी बहू के साथ क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, हाईकोर्ट में जस्टिस दिव्येश जोशी ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि कैसे दुनिया के कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है। अदालत ने अपनी बहू के साथ क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। आरोप यह भी है कि महिला के पति और बेटे ने बहू के साथ बलात्कार किया और पैसे कमाने के लिए पॉर्न साइटों पर वीडियो पोस्ट करने के लिए निर्वस्त्र कर वीडियो बनाए।
जस्टिस जोशी ने कहा कि सामान्य तौर पर माना जाता है कि यदि पुरुष पति है और दूसरे पुरुष के जैसे करता है, तो उसे छूट दी जाती है। मेरे विचार से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रेप, रेप है, चाहे वह किसी अन्य पुरुष द्वारा किया गया हो, या पति द्वारा।’ अदालत ने यह भी जोड़ा कि लैंगिक हिंसा पर ‘चुप्पी’ तोड़ने की जरूरत है। भारत में अक्सर महिलाएं अपराधियों को जानती हैं लेकिन ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने की सामाजिक और आर्थिक ‘कीमत’ बहुत अधिक होती है।
आदिल अहमद डेस्क: कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देने पर राज्यसभा सांसद…
आफताब फारुकी डेस्क: बीती रात रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कई मिसाइलों और…
तारिक खान डेस्क: दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और आम…
फारुख हुसैन डेस्क: मणिपुर में शनिवार को हुई हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने…
अबरार अहमद डेस्क: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शनिवार को फूलपुर में…
माही अंसारी डेस्क: मणिपुर और असम की सीमा के पास जिरी नदी में शुक्रवार को…