मो0 शरीफ
डेस्क: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने कैंपस के किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना देने, भूख-हड़ताल, किसी अन्य प्रकार का विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के तहत धरना प्रदर्शन अथवा भूख हड़ताल करने पर 20 हजार का जुर्माना और निष्कासन की कार्यवाही हो सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, नए नियमों के तहत धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि करने पर छात्रों पर अब 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ कैंपस से उनका निष्कासन या दो सेमेस्टर के लिए कैंपस से उन्हें बाहर किया जा सकता है। नए नियमों में पूर्व अनुमति के बिना परिसर में ‘फ्रेशर्स की स्वागत पार्टियों, विदाई या डीजे कार्यक्रम जैसे आयोजन करने’ के लिए दंड की बात भी कही गई है।
ऐसी पार्टियां आयोजित करने वाले छात्रों पर या तो 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और/या उन्हें जेएनयू में सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के आवास के आसपास किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गए है।
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