ईदुल अमीन
डेस्क: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और स्टेबिलिटी पार्टी के अध्यक्ष जहांगीर तरीन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले सांसदों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद अब नवाज़ शरीफ़ पर लगी आजीवन अयोग्यता समाप्त हो जाएगी। नवाज़ शरीफ़ और जहांगीर तरीन ने आगामी चुनाव में भाग लेने की घोषणा करते हुए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व संसद ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन कर अयोग्यता की अधिकतम अवधि पांच साल तय की थी। फैसले में कहा गया है कि चुनाव अधिनियम के तहत पांच साल की अयोग्यता की अवधि जारी रहेगी।
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