तारिक खान
डेस्क: नये कानूनों के तहत हिट-एंड-रन मामलों के लिए नए कानून के विरोध में देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं है हम सभी ड्राइवर को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे या कानून लागू नहीं होने देंगे हमने अपील किया की हड़ताल वापस हो सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटे हैं उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई अब हमें कोई दिक्कत नहीं है सारे मसले का समाधान हो गया है नए कानून लागू नहीं हुए कानून को लागू होने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा।
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है।
क्यों थे खफा ड्राईवर
दरअसल ‘हिट एंड रन’ मामले में सज़ा के नए प्रावधानों के ख़िलाफ़ ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों के संगठनों ने देश भर में हड़ताल शुरू कर दी है। संसद में हाल में लाए गए भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में सज़ा के नए प्रावधान किए गए हैं। कानून के तहत ‘हिट एंड रन’ केस में ड्राइवरों को दस साल की कैद और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक ट्रक या डंपर से कुचलकर किसी की मौत हो जाती थी तो लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगता था और ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। हालांकि इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है लेकिन अब नया कानून काफी सख्त हो गया है और इससे ड्राइवर और ट्रक, टैक्सी, बस ऑपरेटर भड़के हुए थे।
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