फारुख हुसैन
लखीमपुर खीरी: कृषकों की कृषि भूमि कि सिंचन क्षमता में वृद्धि कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उथले, मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूप का निर्माण करने के उद्देश्य संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत रविवार को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी ने विधायक योगेश वर्मा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख दिव्या सिंह की उपस्थिति में पूर्व निर्मित (2015-16 से) उथले नलकूपों पर अनुदानित डीजल पम्पसेट का वितरण ब्लॉक लखीमपुर में किया। इस दौरान सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) रामेश्वर सिंह, बीडीओ ज्ञानेन्द्र सिंह मौजूद रहे।
सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शासन और सरकार किसानो के हित को लेकर पूरी तरह समर्पित है किसान हित ही सर्वोपरि है। जिन किसान भाइयों को अनुदानित डीजल पम्पसेट प्रदान किया गया, वह बधाई के पात्र हैं। यह डीजल पंप सेट उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया कि वह योजना में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त करें।
सहायक अभियन्ता रामेश्वर सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुये विभाग में संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से कृषकों को बताया कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को उथले नलकूप गहराई अधिकतम 30 मी० होती है का लाभ दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत लघु कृषक को अधिकतम रू. 11000 का, सीमान्त कृषक को अधिकतम रू0 15400 एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अधिकतम रू. 19800 का अनुदान देकर उथले नलकूप का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार मध्यम गहरे नलकूप जिसकी गहराई 30-60 मी तक होती है का लाभ सभी श्रेणी के कृषक प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के अन्तर्गत नलकूप पर रू. 1.75 लाख विद्युतीकरण पर रू. 0.68 लाख एवं जल वितरण प्रणाली पर रू. 0.14 लाख का अधिकतम अनुदान अथवा लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी योजना के अन्तर्गत गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत 60 मी० से अधिक गहराई के नलकूप का लाभ सभी श्रेणी के कृषक प्राप्त कर सकते हैं जिसमें नलकूप पर रू. 2.65 लाख, विद्युतीकरण पर रू. 0.68 लाख व जल वितरण प्रणाली पर रू. 0.14 लाख का अधिकतम अनुदान अथवा लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत (वर्ष 2015-16 से) उथले नलकूप के लाभार्थी कृषकों को डीजल पम्पसेट हौज एवं जल वितरण प्रणाली पर अनुदान देय है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को अधिकतम रू. 18000 सीमान्त कृषक को अधिकतम रू० 25200 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को रू. 32400 का अनुदान डीजल पम्पसेट पर देय है, शेष लागत कृषकों द्वारा वहन किया गया। इन सभी योजनाओं का लाभ प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर दिया जाता है जिसमें ऑनलाइन आवेदन miuponline.in पर किया जाता है। अन्त में आये हुये अतिथियों को बीडीओ ज्ञानेन्द्र सिंह ने आभार व्यक्त किया।
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