आफ़ताब फारुकी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर रोक लगाई है। समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के अन्य अधिकारियों को समन जारी किया था।
कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही ग़ैर-संसदीय ज़िम्मेदारियों के लिए लागू नहीं की जा सकतीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सचिवालय को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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