शफी उस्मानी
डेस्क: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी न दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने 15 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से छह मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की विस्तृत जानकारी देने को कहा था।
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था की एसबीआई 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग को ये जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करने के लिए कहा गया है। अब एसबीआई ने कहा है इस प्रकिया में और समय लगेगा इसलिए इस कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए 30 जून तक का समय दे।
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