अनुराग पाण्डेय
डेस्क: भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को बड़ी राहत मिली है। मुंबई कोर्ट ने खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली 25 साल की शिनोवा की अर्जी को खारिज कर दिया है। महिला ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। महिला ने कहा था कि रवि किशन उनके पिता है। इसको लेकर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने शिनोवा की इस अपील को खारिज कर दिया है।
मुकदमे में रवि किशन को अपनी बेटी का पिता बताने वाली महिला अपर्णा ठाकुर, उसके पति राजेश सोनी, उसकी बेटी शेनोवा सोनी, बेटे सौनक सोनी, सपा नेता विवेक कुमार पांडे और खुर्शीद खान नामक एक कथित पत्रकार को आरोपी बनाया गया था।
प्रीति ने तहरीर में आरोप लगाया है कि अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि उसके अंडरवर्ल्ड माफिया से संबंध हैं। उसने 20 करोड रुपये की रंगदारी मांगी थी और धमकी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वह रवि किशन को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसा कर उनकी छवि धूमिल कर देगी।
हालांकि ये मामला भी अदालत में लंबित है। अपर्णा ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि किशन को अपनी बेटी का पिता बताते हुए आरोप लगाया था कि वह बेटी को सामाजिक और सार्वजनिक तौर पर ‘स्वीकार’ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल रविकिशन को बड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि क्या शिनोवा अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील दाखिल करती है या नही।
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