तारिक़ खान
डेस्क: मुज़फ्फरनगर जिला प्रशासन ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें हर दुकानदार, होटल और ठेले वाले को दुकान के बाहर मालिक और संचालक का नाम लिखने को कहा गया था। समझा जा रहा है कि इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवालों के बाद ये फैसला लिया गया है।
हालांकि 24 घंटों के भीतर ही इस आदेश का विरोध देखते हुए प्रशासन ने अपना फैसला पलट दिया। अब प्रशासन ने इस मसले पर सफाई जारी करते हुए कहा है कि ये निर्देश स्वैच्छिक है, यानी जो दुकानदार अपनी मर्जी से अपना या दुकान संचालक का नाम दुकान के बाहर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नाम डिस्प्ले करने को लेकर पुलिस की ओर से कोई अनिवार्यता नहीं है।
22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से लाखों कांवड़िए हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे। मगर यात्रा से पहले यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर विवाद पैदा हो गया था। यूपी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों और ठेले वालों के लिए ये आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि दुकानदार सभी दुकानों, ठेलों और ढाबों के बाहर अपना नाम डिस्प्ले करें जिससे कावंड़ यात्री जान सकें कि उस दुकान से खरीदा गया सामान उनकी धर्मिक आस्था के मुताबिक ही है।
जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन ने तुरंत यू-टर्न ले लिया। इसके बाद पुलिस विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में अब दुकानदारों से कहा गया है कि वो अगर चाहें तो अपने मन मुताबिक अपना और संचालक का नाम दुकान के बाहर लिखें वरना इसे लेकर कोई अनिवार्यता नहीं है।
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