आदिल अहमद
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कुछ तथ्यों की जरूरत होगी, जैसे कि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई या कुछ जगहों तक ही सीमित रही।
अदालत ने कहा कि ‘लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी कुछ ख़ास इलाकों और परीक्षा केंद्रों तक सीमित है तो इसका लाभ लेने वालों की पहचान की जा सकती है। ऐसे में 23 लाख छात्र-छात्राओं के लिए दोबारा परीक्षा देने का आदेश देना उचित नहीं हो सकता।’ सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी परीक्षा दोबारा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून को नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है।
अनिल कुमार पटना: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार शाम को बिहार लोक सेवा आयोग…
मो0 सलीम वाराणसी: लोहता पुलिस ने मोबाइल चोरी की एक घटना का सफल खुलासा करते…
ईदुल अमीन डेस्क: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व सड़क परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा…
फारुख हुसैन डेस्क: आज दिल्ली संसद भवन के पास एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से खुद…
सबा अंसारी डेस्क: महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हो रहा है और ये 26 फ़रवरी…
आदिल अहमद डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर…