National

ट्विटर पर पत्रकार मो0 जुबैर को ‘जेहादी’ लिखने पर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया यूज़र्स को माफ़ी मांगने का दिया निर्देश

माही अंसारी

डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 अगस्त) को एक एक्स यूजर को फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि लोगों को सोशल मीडिया पर संयम रखना चाहिए और अगर वे ‘बहक जाते हैं’ तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स यूजर ने जुबैर को ‘जिहादी’ कहा था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर संयम रखना चाहिए और अगर वे ‘बहक जाते हैं’ तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यूजर को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपनी माफी प्रकाशित करें और आपत्तिजनक ट्वीट का संदर्भ भी दें।

कोर्ट ने यूजर को दो महीने तक पोस्ट को बनाए रखने के लिए भी कहा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस भंभानी ने कहा, ‘उन्होंने आपत्तिजनक शब्द चुने हैं। उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर इसे (माफ़ी) डालने दें…हम चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर संयम बरतें और अगर आप बहक जाते हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए।’

वर्ष 2020 में दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एक्स पर एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, ऐसा तब किया गया था जब जुबैर ने उस ट्विटर यूजर को जवाब दिया था जो ट्विटर पर डिस्प्ले पिक्चर के रूप में अपनी पोती के साथ अपनी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा था। अपने ट्वीट में जुबैर ने नाबालिग लड़की के चेहरे को धुंधला कर दिया था और लिखा था, ‘हैलो… क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके अंशकालिक काम के बारे में जानती है? मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर बदल लें।’

इसके बाद इस ट्विटर यूजर ने कई एफआईआर दर्ज कराईं, जिसमें जुबैर पर उनकी पोती के साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जुबैर ने एफआईआर में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को ‘बिल्कुल बेबुनियाद’ बताया था। जुबैर के खिलाफ मामला बाद में पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया था और अदालत ने जांच एजेंसी को यह बताने का निर्देश दिया था कि उसने पत्रकार के खिलाफ अभद्र भाषा वाले आपत्तिजनक ट्वीट के लिए ट्विटर यूजर के खिलाफ क्या कार्रवाई की।

pnn24.in

Recent Posts

नए लेबर यूनियन की मान्यता हेतु सैमसंग के 1500 कर्मचारियों का जारी है 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन

तारिक खान डेस्क: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले 11 दिनों से ‘सैमसंग’ के लगभग…

8 hours ago

ज़मीनी विवाद के कारण दलित बस्ती में लगाया दबंगों ने आग, आधिकारिक पुष्टि कि 21 घर जलकर हुवे ख़ाक, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा 80 घर जले

माही अंसारी डेस्क: बिहार में नवादा ज़िले के मुफ़स्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णानगर में एक…

8 hours ago

बुलेट से बैलट की तरफ बढ़ा जम्मू कश्मीर, हुआ प्रथम चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान

आदिल अहमद डेस्क: बुधवार को जम्मू-कश्मीर में पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान लोग…

8 hours ago

लेबनान: वाकी टाकी और पेजर धमाको में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 32, जारी है घायलों का इलाज

आफताब फारुकी डेस्क: लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 18 सितंबर को हुए…

8 hours ago

लेबनान में फिर पेजर ब्लास्ट, 3 की मौत कई घायल

आफताब फारुकी डेस्क: लेबनान में पेजर ब्लास्ट के एक दिन बाद बेरूत के नज़दीक फिर…

1 day ago