ईदुल अमीन
डेस्क: कर्नाटक सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हासन के पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने और उसकी विवाहित बेटी का फ़ोन सेक्स के लिए यौन उत्पीड़न करने के कथित मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किया है।
एसआईटी की 2100 से भी ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट में 150 गवाहों की गवाही और फ़ॉरेंसिक की रिपोर्ट भी शामिल है। चार्जशीट में 2019 से 2022 के बीच घरेलू सहायिका पर यौन उत्पीड़न की तीन घटनाएं दर्ज हैं, जब नौकरानी होलेनरसीपुर में काम करती थीं। चार्जशीट के मुताबिक़ प्रज्वल ने कथित तौर पर महिला को पीछे से पकड़कर उसके साथ मारपीट की। वहीं एक अन्य घटना में, उस पर बेंगलुरु के बसवनगुडी निवास में महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है।
प्रज्वल ने इस घटना के बारे किसी को भी बताने पर महिला के पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही उसने पूरी घटना को फ़ोन पर रिकॉर्ड भी कर लिया था। इसके बाद रेवन्ना ने वीडियो कॉल में महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और स्क्रीनशॉट के ज़रिए उसकी विवाहित बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया। प्रज्वल पर धारा 376, 376(2)(के), 354, 354(ए), 354(बी), 506, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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