तारिक़ आजमी
डेस्क: आरजी कर मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले में मृत ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर चिकित्सक और मेडिकल स्टूडेंटस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र सजा देने की मांग को लेकर सोमवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने से पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हुईं। इस दरमियान कालेज के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिस पर खून लगा हुआ था और उतब उसकी पूरी पोल खुल गई। खुलाया यही है कि आरोपी नगर निकाय का स्वयंसेवक है। शुक्रवार की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। शव अर्ध नग्न स्थिति में शुक्रवार को अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। वहीं उसका टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। 28 साल की ट्रेनी डॉक्टर मृतक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आरएमडी में सेकेंड ईअर की छात्र थी। पुलिस के मुताबिक उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे।
पीड़िता के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेप के बाद हत्या की गई थी। महिला के निजी अंगों, मुंह और आंखों पर खून के निशान होने की भी पुष्टि हुई है, जबकि उसके चेहरे, पेट, बाएं टखने, गर्दन, दाहिने अंगूठी की उंगली और होंठों पर चोट के निशान थे। अधिकारी ने कहा, ‘गर्दन के पास एक हड्डी टूट गई थी, जिससे पता चलता है कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी।‘
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय चार शादियां कर चुका है। पुलिस के अनुसार, उसके खराब बर्ताव की वजह से तीन पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं जबकि बीते साल चौथी पत्नी की मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टर का शव मिलने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट आरोपी संजय रॉय पुलिस की मदद करने वाला सिविक वॉलंटियर था। वह अस्पताल में आता जाता रहता था।
दरअसल, क्राइम सीन पर मिले ब्लूट्रूथ ईयरफोन से पुलिस को केस साल्व करने में सहूलियत हुई। सीसीटीवी फुटेज में संजय सुबह 4 बजे हॉल में जाता हुआ दिख रहा है। अंदर जाते समय उसके कानों में ईयरफोन था लेकिन जब निकला तो वह नहीं था। पुलिस ने मिले ईयरफोन को संजय, हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ व संदिग्धों के फोन से कनेक्ट कराया। मौका-ए-वारदात पर मिले ईयरफोन से संजय रॉय का फोन कनेक्ट हो गया। पुलिस ने डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 103 (1) हत्या और सेक्शन 64 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी दी है।
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