शहनवाज़ अहमद
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने जबरन जमीन का बैनामा कराने के मामले में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों को जमानत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
2012 की घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी। अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास की जमानत मंजूर कर ली।
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