ईदुल अमीन
डेस्क: मुंबई के एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को ऐसा ड्रेस पहनना होगा जिससे कोई धर्म उजागर ना होता हो। जैसे कि छात्र बुर्क़ा, नक़ाब, हिजाब, टोपी, बैज और स्टॉल जैसी चीजें नहीं पहन सकते।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के आधार पर ही सवाल खड़े किए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि किसी धर्म को उजागर ना करने से आपका क्या मतलब है? नाम का भी एक धर्म होता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
अनुपम राज डेस्क: महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और…
शफी उस्मानी डेस्क: पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को फ़र्ज़ी लेटरहेड पर लिखे गए पत्र से…
तारिक आज़मी डेस्क: जंग के माहोल में इस बात की चर्चा शांति के चिंतको को…
आदिल अहमद डेस्क: मणिपुर के जिरीबाम ज़िले में सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में…
निलोफर बानो डेस्क: झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी…
तारिक खान डेस्क: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग पर राज्य लोक…