ईदुल अमीन
डेस्क: मुंबई के एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को ऐसा ड्रेस पहनना होगा जिससे कोई धर्म उजागर ना होता हो। जैसे कि छात्र बुर्क़ा, नक़ाब, हिजाब, टोपी, बैज और स्टॉल जैसी चीजें नहीं पहन सकते।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के आधार पर ही सवाल खड़े किए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि किसी धर्म को उजागर ना करने से आपका क्या मतलब है? नाम का भी एक धर्म होता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
तारिक खान डेस्क: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 48…
आदिल अहमद डेस्क: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन…
तारिक आज़मी डेस्क: झारखण्ड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावो के नतीजो का रुझान सामने आने के…
तारिक खान डेस्क: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक मंदिर के पास की कथित…
ईदुल अमीन डेस्क: ओडिशा के बोलांगीर ज़िले में एक आदिवासी महिला को मल खिलाने और…
मो0 सलीम वाराणसी: समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर 'गुड्डू' के नेतृत्व…