ईदुल अमीन
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की ओर से कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों के मालिकों के नामपट्टिका लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 जुलाई के आदेश को जारी रखा है। 22 जुलाई को न्यायालय ने कहा था कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन स और किस प्रकार का खाना है।
न्यायालय ने तीनों राज्यों की सरकारों की ओर से जारी आदेश पर रोक लगाई थी। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ समय के अभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर पाई लेकिन, अंतरिम आदेश को जारी रखा।
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