फारुख हुसैन
डेस्क: मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार के ख़िलाफ़ पेश किये गए ‘अपराजिता बिल’ (एंटी रेप) को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। यह शायद इतिहास में पहला मौका है कि सत्ता और विपक्ष एक साथ किसी एक मुद्दे पर खड़े नज़र आये है। ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, 2024’ में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
बिल पेश किए जाने के बाद सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नए विधेयक के प्रभाव में आने के बाद बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए पुलिस में ‘विशेष अपराजिता कार्य बल’ गठित किया जाएगा ताकि जांच ‘तय समय सीमा के अंदर’ पूरी की जा सके। पुराने मूल अधिनियम के अनुसार थानों में घटना दर्ज किए जाने के दो महीने के अंदर जांच पूरी करने का प्रावधान था। नए संशोधित अधिनियम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में इन मामलों की जांच 21 दिनों के अंदर ही पूरा करने की बाध्यता जांच अधिकारियों पर होगी।
‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, 2024’ में दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना – दोनों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करने पर भी कानून में सख्ती का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अगर कोई ‘बिना अनुमति के’ मुकदमे की कार्यवाही का विवरण या इसका खुलासा करता है तो उसपर 3 से लेकर 5 सालों की सज़ा होगी। इसके अलावा अगर पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी।
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