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दिल्ली शराब निति में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नागर को दिया ज़मानत

आदिल अहमद

डेस्क: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को ज़मानत दे दी। कोर्ट में विजय नायर का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ज़मानत दी गई है।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने कहा कि विजय नायर को जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिले स्पीडी ट्रायल अधिकार के तहत सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में विजय नायर को ज़मानत देने से मना कर दिया था।

इसके बाद विजय नागर के जानिब से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अदालत तल्ख़ सवालो से ईडी को रूबरू होना पड़ा था। बताते चले कि दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं के आरोप के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

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