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बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुवे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित 2 को दिया उम्र कैद

माही अंसारी

डेस्क: बिहार के बहुचर्चित पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुवे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित 2 को दोषी पाते हुवे उम्र कैद की सज़ा मुक़र्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को साल 1998 में हुवे इस हत्या के मामले में फैसला सुनाया है।

अदालत इस मामले ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और इन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। दोषियों में से एक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला हैं। वहीं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया गया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के साल 2014 के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रहा था। यह याचिका बीजेपी की पूर्व सांसद और बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने दायर की थी।

रमा देवी की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए थे। इन्होंने ऐसी दलील दी कि हाई कोर्ट ने मामले में आरोपियों को बरी करके अपने फैसले में ग़लती की थी।

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