आफताब फारुकी
डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने वक्फ़ बोर्ड केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानातुल्लाह ख़ान को ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने अमानातुल्लाह के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाख़िल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।
बीती 29 अक्तूबर को ईडी ने इस मामले में 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाख़िल की थी। इसमें अमानातुल्लाह ख़ान की पत्नी मरयम सिद्दीक़ी भी नामज़द थीं। अमानातुल्लाह ख़ान पर वक्फ़ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति का मामला दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन यूनिट ने दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि ख़ान ने दिल्ली वक्फ़ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के एवज़ में पैसे लिए थे और उन्होंने इस पैसे से अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं।
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