आदिल अहमद
डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।
हाई कोर्ट में चिताम्बरम का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन। हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह और अक्षत गुप्ता ने किया। 27 नवंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने मामले में पी चिदंबरम और उनके कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI और ED द्वारा दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में चिदंबरम और अन्य आरोपियों को बुलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
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