आफताब फारुकी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के दौरान कथित भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित सांसद कुंतल घोष को ज़मानत दे दी है। कुंतल घोष के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला सीबीआई ने दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ज़मानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घोष को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा कराना होगा और वो जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जा सकते। कुंतल घोष को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जनवरी 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 20 फरवरी 2023 को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया था।
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