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फ़तेहपुर: 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक बड़े हिस्से पर चला बुल्डोज़र, प्रशासन ने ड्रोन से रखा नज़र, सैकड़ो को नज़रबंद और 500 मीटर एरिया को सील का हुई बुल्डोज़र कार्यवाही, हाई कोर्ट में होनी है 13 दिसंबर को सुनवाई

आफताब फारुकी

फ़तेहपुर: फतेहपुर जनपद के ललौली कस्बे में बांदा सागर मार्ग पर स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक बड़े हिस्से पर प्रशासन का बुल्डोज़र आज चला। लगभग 500 मीटर एरिया को सील करके, सैकड़ो लोगो को नज़रबंद कर, ड्रोन से निगरानी करते हुवे प्रशासन ने यह बड़ी कार्यवाही किया है।

इस मामले में पीडब्लूडी ने मस्जिद कमेटी को नोटिस एक माह पहले जारी किया था, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। जहा 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, मगर केस नम्बर में नहीं आ पाया और अब इसकी सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। जिला प्रशासन ने जिस हिस्से को गिराया है उसको कथित रूप से पीडब्लूडी द्वारा अवैध अतिक्रमण करार दिया गया था। जबकि मस्जिद कमेटी का दावा था कि उनकी संपत्ति पर तामीर यह हिस्सा मस्जिद का ख़ास हिस्सा है।

इस मामले को लेकर मस्जिद की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। हाई कोर्ट में पिछली लिस्टिंग में केस नहीं लग पाया था, जिसके बाद 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी। मस्जिद को कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। इसी क्रम में आज प्रशासन की तरफ से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई और भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद के एक हिस्से को ज़मिदोज़ कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि इस दरमियान सैकड़ो लोगो को नज़रबंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण स्थानीय लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल इलाके में शांति है। एडीएम फ़तेहपुर अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि मस्जिद के लोगो को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है। जो मस्जिद पुरानी है उसको नहीं गिरा रहे हैं। उसके आगे जो अतिक्रमण करके बनाया गया था उस पर ही कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम है। मौके पर पांच सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक कंपनी पीएसी  व RAF मौजूद है। बताते चले कि नेशनल हाइवे-335 को चौड़ा किया जा रहा है। एनएच के चौड़ीकरण के जद में मस्जिद का हिस्सा आ रहा था। पीडब्लूडी ने कथित अवैध हिस्से को हटाने के लिए मस्जिद को नोटिस भी दिया था। मस्जिद हाई कोर्ट तो सुनवाई 6 दिसंबर को तय हुई। लेकिन इस सुनवाई को टालते हुए कोर्ट 13 दिसंबर को तारीख दे दी। मगर अदालत ने इस दरमियाना के लिए कोई स्टे आर्डर नही दिया था। जिसके बाद आज यह कार्यवाही हुई है।

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